bihar government will take rs 50 lakh penalty if road digging without inform on cpud app इस ऐप पर जानकारी दिए बिना सड़क खोदना पड़ेगा महंगा, 50 लाख रुपये जुर्माना; हो सकती है जल, Bihar Hindi News - Hindustan
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इस ऐप पर जानकारी दिए बिना सड़क खोदना पड़ेगा महंगा, 50 लाख रुपये जुर्माना; हो सकती है जल

  • इसके तहत इलाके का नाम, कौन सी सड़क और कितनी लंबी खोदी जाएगी, कितने दिन में काम होगा यह सब बताना है। लेकिन विभागों की ओर से इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इससे कई बार दूसरे विभागों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है।

Thu, 30 Jan 2025 05:33 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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इस ऐप पर जानकारी दिए बिना सड़क खोदना पड़ेगा महंगा, 50 लाख रुपये जुर्माना; हो सकती है जल

बिहार में सड़क की खुदाई की जानकारी सी-बड (कॉल बीफोर यू डिग) एप पर नहीं देने पर 50 लाख तक जुर्माना लगेगा। छह महीने की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अब खुदाई करने वाले विभाग को संबंधित एजेंसी के जरिये सी-बड एप पर इसकी जानकारी सात दिन पहले देनी होगी। अगर वे जानकारी नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

एक साल पहले दूर संचार विभाग ने राज्य सरकार के साथ मिलकर एप बनाया था। इसमें उन सभी विभागों को शामिल किया गया था जो सड़क की खुदाई संबंधित काम करते हैं। इसमें बिजली विभाग, नगर विकास विभाग, नगर निगम, पथ निर्माण विभाग, टेलीफोन विभाग, गैस पाइप लाइन आदि शामिल हैं। जिस भी विभाग को मरम्मत संबंधित सड़क को खुदाई करने की जरूरत होती है तो इसकी जानकारी उन्हें बाकी सभी विभागों को देनी है।

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यह जानकारी उन्हें सी-बड एप पर देना है। इसके तहत इलाके का नाम, कौन सी सड़क और कितनी लंबी खोदी जाएगी, कितने दिन में काम होगा यह सब बताना है। लेकिन विभागों की ओर से इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इससे कई बार दूसरे विभागों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है।

एक साल में सात सौ ही दी गयी जानकारी

पूरे बिहार में विभागों ने सड़क की खुदाई हजारों बार की। खासकर पटना में मेट्रो की ओर से सड़कों को खोदा गया। लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गयी है। गैस पाइप लाइन के लिए भी खुदाई की गयी है। अब तक पूरे बिहार से मात्र सात सौ ही बार एप पर इसे बताया गया है। जबकि हर सप्ताह तीन से चार शिकायत आती है।

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दूरसंचार विभाग, बिहार के उप महानिदेशक, दिलीप कुमार ने कहा कि सी-बड एप पर जानकारी न देनेवाले विभागों पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। संबंधित एजेंसी को छह माह तक की सजा भी हो सकती है।

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