50 Percent Discount on Traffic Challans Samrat Government Offer to Pay Outstanding Dues in Lump Sum ट्रैफिक चालान में 50 प्रतिशत छूट, एकमुश्त बकाया जमा कराने वालों को सम्राट सरकार का ऑफर, Bihar Hindi News - Hindustan
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ट्रैफिक चालान में 50 प्रतिशत छूट, एकमुश्त बकाया जमा कराने वालों को सम्राट सरकार का ऑफर

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार वाहन चालकों की सहूलियत के लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना लेकर आई है। इसके तहत 3 महीने से पुराने ट्रैफिक चालानों की बकाया राशि एकमुश्त भुगतान करने पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। 

Thu, 30 April 2026 06:42 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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ट्रैफिक चालान में 50 प्रतिशत छूट, एकमुश्त बकाया जमा कराने वालों को सम्राट सरकार का ऑफर

बिहार सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए लंबित ट्रैफिक चालानों को जमा कराने का ऑफर लेकर आई है। इसके तहत 90 दिन से अधिक के बकाया ट्रैफिक ई चालानों को वाहन मालिक या चालक आधी राशि में ही निपटारा करा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद परिवहन विभाग ने एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे चालानों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालतों में किया जाएगा।

बिहार परिवहन विभाग द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ई चालान से संबंधित लंबित मामलों सौहार्दपूर्ण निपटारों के लिए लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना लागू की गई है। यह इस वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी।

वर्चुअल कोर्ट से होगा निपटारा

31 मार्च 2026 से पहले जिन वाहन चालकों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और उनका चालान काटा गया है। साथ ही, उनका भुगतान 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित है। ऐसे चालानों को वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालतों से निपटारा किया जाएगा।

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हेलमेट, सीट बेल्ट, रेड लाइट जैसे उल्लंघनों का एकमुश्त चालान

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बिना हेलमेट लगाए, बिना सीट बेल्ट पहने या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने, लाल बत्ती तोड़ने समेत अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित ई चालानों की 50 प्रतिशत राशि जमा कर वाहन चालक आसानी से निपटारा कर सकेंगे। इससे लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और पुराने चालानों की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। बता दें कि बड़ी संख्या में वाहन चालकों के चालान महीनों से बकाया रहते हैं।

सम्राट कैबिनेट से मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक दिन पहले बुधवार को आयोजिक राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि एक तरह के यातायात अपराध पर आर्थिक दंड अलग-अलग लगाए जाते हैं। इसका कारण है कि मोटरयान अधिनियम में संबंधित अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि का दंड लगाने का प्रावधान है। वाहन मालिक राशि में संशोधन करने का आग्रह करते हैं, इसमें राशि जमा करने में विलंब होता है।

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‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026’ के अंतर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित धाराओं में तय राशि में भी संशोधन भी होगा। साथ ही, एकमुश्त यातायात चालन निबटारे की सुविधा लोगों को मिलेगी। परिवहन विभाग ने ऐसे चालानों के निपटारे के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि भी इस योजना के तहत निर्धारित कर ली है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)

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