20 years imprisonment and 50,000 fine for raping a minor victim to receive 3 lakh rupees नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद, 50 हजार जुर्माना; पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख, Bihar Hindi News - Hindustan
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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद, 50 हजार जुर्माना; पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख

रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है।

Thu, 16 April 2026 06:25 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद, 50 हजार जुर्माना; पीड़िता को मिलेंगे 3 लाख

Count News: बिहार के बेतिया कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दो धाराओं में 20 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में एक अभियुक्त को यह सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दोषी पर पचास हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को तीन लाख का प्रतिकर दिए जाने का हुक्म अदालत ने दिया है।

सज़ायाफ्ता इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा परसौनी गांव निवासी शकीम अंसारी है। न्यायाधीश ने कांड की पीड़िता को बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख रुपए मुआवजा राशि दिलाने का भी आदेश किया है। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है। मामला यह है कि 11 नवंबर वर्ष 2024 की रात्रि पीड़िता अपने घर के बाहर पानी पीने चापाकल पर गई थी। वह चापाकल से पानी पीकर लौट रही थी। तभी घात लगाए अभियुक्त शकीम अंसारी उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर अंधेरे में ले गया। उसने पीड़िता को जमीन पर पटक उसके साथ दुष्कर्म किया।

बताया गया है कि पीड़िता के चिल्लाने पर जब उसका भाई वहां आया तो अभियुक्त वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने सारी बातों से अपने पिता को अवगत कराया। मामले को ले पीड़िता के पिता ने इनरवा थाने में अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस के द्वारा पीड़िता को न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया। जहां न्यायालय ने पीड़िता का बयान दर्ज किया।

विचारण तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को बी एन एस की धारा 64(।) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।

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